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हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated Sun, 17 Sep 2017 01:15 AM IST
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हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास
सहारनपुर। चार साल पहले देवबंद में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये कर जुर्माना भी लगाया गया है।
देवबंद निवासी श्याम लाल की कुछ लोगों ने 18 अगस्त 2013 को खेत से लौटते समय ट्रैक्टर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे श्यामलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गए थे। इस मामले में श्यामलाल के पुत्र पंकज कुमार ने देवबंद कोतवाली में हुकम सिंह, संजय, ठाठ सिंह, नर सिंह, मांगेराम और साहब सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार, सुरेश भारती के न्यायालय में की गई। इस मामले में 12 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं गवाहों को सुना गया। इसमें सभी आरोपियों को हत्या का दोषी पाया गया। मुकदमे के दौरान आरोपी हुकम सिंह की मृत्यु हो गई जबकि शेष पांचों दोषियों संजय, ठाठ सिंह, नर सिंह, मांगेराम, साहब सिंह निवासी दूधली थाना देवबंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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सहारनपुर। चार साल पहले देवबंद में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये कर जुर्माना भी लगाया गया है।
देवबंद निवासी श्याम लाल की कुछ लोगों ने 18 अगस्त 2013 को खेत से लौटते समय ट्रैक्टर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे श्यामलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गए थे। इस मामले में श्यामलाल के पुत्र पंकज कुमार ने देवबंद कोतवाली में हुकम सिंह, संजय, ठाठ सिंह, नर सिंह, मांगेराम और साहब सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार, सुरेश भारती के न्यायालय में की गई। इस मामले में 12 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं गवाहों को सुना गया। इसमें सभी आरोपियों को हत्या का दोषी पाया गया। मुकदमे के दौरान आरोपी हुकम सिंह की मृत्यु हो गई जबकि शेष पांचों दोषियों संजय, ठाठ सिंह, नर सिंह, मांगेराम, साहब सिंह निवासी दूधली थाना देवबंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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