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हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
Updated Wed, 14 Jun 2017 12:48 AM IST
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हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
सहारनपुर। चार साल पूर्व ग्राम अली निवासी युवक संदीप की हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुना दी है।
एडीजीसी विक्रम सिंह वर्मा ने बताया कि थाना कुतुबशेर के ग्राम अली निवासी दीपक ने आरोप लगाया कि ग्राम इस्माइलपुर निवासी सोनू उर्फ कर्मवीर ने उसके भाई संदीप को फोन करके एक खेत में बुलाया था। संदीप घर से जाते समय सोनू के पास जाने की बात कहकर गया था। लेकिन वापस नहीं लौटा उसके पिता विधिचंद ने भी संदीप को सोनू के साथ गांव के ही एक व्यक्ति के खेत की ओर जाते हुए देखा था। रात में संदीप का शव पड़ा हुआ मिला। इस मामले में दीपक ने सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश रविकांत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना और आरोपी सोनू उर्फ कर्मवीर को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगा दिया।
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सहारनपुर। चार साल पूर्व ग्राम अली निवासी युवक संदीप की हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुना दी है।
एडीजीसी विक्रम सिंह वर्मा ने बताया कि थाना कुतुबशेर के ग्राम अली निवासी दीपक ने आरोप लगाया कि ग्राम इस्माइलपुर निवासी सोनू उर्फ कर्मवीर ने उसके भाई संदीप को फोन करके एक खेत में बुलाया था। संदीप घर से जाते समय सोनू के पास जाने की बात कहकर गया था। लेकिन वापस नहीं लौटा उसके पिता विधिचंद ने भी संदीप को सोनू के साथ गांव के ही एक व्यक्ति के खेत की ओर जाते हुए देखा था। रात में संदीप का शव पड़ा हुआ मिला। इस मामले में दीपक ने सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश रविकांत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना और आरोपी सोनू उर्फ कर्मवीर को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगा दिया।