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फर्जी बैनामा कराकर भूमि को हड़पने के आरोप में आठ के खिलाफ कोर्ट में वाद दर्ज कराया
Updated Wed, 06 Sep 2017 12:36 AM IST
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सहारनपुर। मोहल्ला भूतेश्वर नगर निवासी विरेश जैन ने अप्रवासी भारतीय अजय गुप्ता, मिशन कंपाउंड निवासी अनिल गुप्ता समेत आठ लोगों पर उसकी करोड़ों की भूमि पर फर्जी बैनामा कराकर हड़पने के प्रयास का आरोप लगाया है।
विरेश जैन का कहना है कि मोहल्ला मुफ्ती निवासी मोहम्मद अथर उर्फ मोहम्मद तारिक अथर से ग्राम दरा कोटतला स्वाद बैरुन स्थिति कृषि भूमि लगभग 22 साल पहले खरीदी थी। जिसका बैनामा भी 19 फरवरी 1996 में कराया गया था। खसरा खतौनी में भी इसे दाखिल खारिज करा दिया गया था। 31 जुलाई 2017 की शाम को उसके पिता अपनी भूमि को देखने के लिए गए थे। वहां जाकर देखा तो कुछ लोग उसकी भूमि की पैमाइश कर रहे थे। जब उन्होंने भूमि की पैमाइश करने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह भूमि अनिल गुप्ता की है, जो अप्रवासी भारतीय अजय गुप्ता के बहनोई हैं। जिस पर उसके पिता ने कहा कि यह भूमि अजय गुप्ता की नहीं उनके बेटे के नाम है, तो पैमाइश करने वाले लोग तैश में आ गए और उनके साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर वह भी मौके पर पहुंच गया और उन्होंने इस मामले में उनसे कोई कागज दिखाने के लिए कहा। उन्होंने जो कागज दिखाए उनमें भूमि अनिल गुप्ता को बेचा जाना दिखाया गया। जब उन्होंने जानकारी की तो होश उड़ गए। आरोपियों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज और वसीयतें तैयार कराईं। उन्हें राजस्व अभिलेखों में उजमा अथर एवं उजमा शारिक के नाम से दर्ज कराकर फर्जी बैनामा करा लिया। अब आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
उसने आरोप लगाया कि इस मामले में उसने सदर कोतवाली में तहरीर दी, एसएसपी के यहां भी शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर उसने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया। जिसमें उजमा अथर पत्नी तारिक अथर, उजमा शारिक, पत्नी मोहम्मद शारिक, अनिल गुप्ता, अजय गुप्ता, मोहम्मद अथर उर्फ मोहम्मद तारिक अथर, मोहम्मद शारिक, बहार अहमद तथा अमित को आरोपी बनाया है। एडवोकेट विपिन कुमार ने बताया कि कोर्ट ने इसकी जांच पुलिस से न कराकर स्वयं न्यायालय द्वारा किए जाने की बात कहते हुए परिवाद को स्वीकार किया है। उधर, अप्रवासी अजय गुप्ता के बहनोई अनिल गुप्ता का कहना है कि मैं बाहर हूं इसलिए मुझे मामले की जानकारी नहीं है। सहारनपुर पहुंचने के बाद कुछ बता पाऊंगा।
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पहले भी दर्ज हो चुका है मुकदमा
जमीन पर कब्जा करने के आरोप में करीब दो महीने पहले भी अप्रवासी अजय गुप्ता और उनके बहनोई उद्यमी अनिल गुप्ता के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पहले दर्ज हुआ मुकदमा भी न्यायालय के आदेश पर था।
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दक्षिण अफ्रीका में है गुप्ता परिवार का रसूख
सहारनपुर मूल के अजय गुप्ता का दक्षिण अफ्रीका में बड़ा रसूख रहा है। राष्ट्रपति जैकब जुमा से संबंध के चलते वे विवादों में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में इनका कारोबार काफी दूर तक फैला है। सहारनपुर में अक्षरधाम की तर्ज पर गुप्ता परिवार शिवधाम का निर्माण करवा रहा है।
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विरेश जैन का कहना है कि मोहल्ला मुफ्ती निवासी मोहम्मद अथर उर्फ मोहम्मद तारिक अथर से ग्राम दरा कोटतला स्वाद बैरुन स्थिति कृषि भूमि लगभग 22 साल पहले खरीदी थी। जिसका बैनामा भी 19 फरवरी 1996 में कराया गया था। खसरा खतौनी में भी इसे दाखिल खारिज करा दिया गया था। 31 जुलाई 2017 की शाम को उसके पिता अपनी भूमि को देखने के लिए गए थे। वहां जाकर देखा तो कुछ लोग उसकी भूमि की पैमाइश कर रहे थे। जब उन्होंने भूमि की पैमाइश करने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह भूमि अनिल गुप्ता की है, जो अप्रवासी भारतीय अजय गुप्ता के बहनोई हैं। जिस पर उसके पिता ने कहा कि यह भूमि अजय गुप्ता की नहीं उनके बेटे के नाम है, तो पैमाइश करने वाले लोग तैश में आ गए और उनके साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर वह भी मौके पर पहुंच गया और उन्होंने इस मामले में उनसे कोई कागज दिखाने के लिए कहा। उन्होंने जो कागज दिखाए उनमें भूमि अनिल गुप्ता को बेचा जाना दिखाया गया। जब उन्होंने जानकारी की तो होश उड़ गए। आरोपियों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज और वसीयतें तैयार कराईं। उन्हें राजस्व अभिलेखों में उजमा अथर एवं उजमा शारिक के नाम से दर्ज कराकर फर्जी बैनामा करा लिया। अब आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
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उसने आरोप लगाया कि इस मामले में उसने सदर कोतवाली में तहरीर दी, एसएसपी के यहां भी शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर उसने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया। जिसमें उजमा अथर पत्नी तारिक अथर, उजमा शारिक, पत्नी मोहम्मद शारिक, अनिल गुप्ता, अजय गुप्ता, मोहम्मद अथर उर्फ मोहम्मद तारिक अथर, मोहम्मद शारिक, बहार अहमद तथा अमित को आरोपी बनाया है। एडवोकेट विपिन कुमार ने बताया कि कोर्ट ने इसकी जांच पुलिस से न कराकर स्वयं न्यायालय द्वारा किए जाने की बात कहते हुए परिवाद को स्वीकार किया है। उधर, अप्रवासी अजय गुप्ता के बहनोई अनिल गुप्ता का कहना है कि मैं बाहर हूं इसलिए मुझे मामले की जानकारी नहीं है। सहारनपुर पहुंचने के बाद कुछ बता पाऊंगा।
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पहले भी दर्ज हो चुका है मुकदमा
जमीन पर कब्जा करने के आरोप में करीब दो महीने पहले भी अप्रवासी अजय गुप्ता और उनके बहनोई उद्यमी अनिल गुप्ता के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पहले दर्ज हुआ मुकदमा भी न्यायालय के आदेश पर था।
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दक्षिण अफ्रीका में है गुप्ता परिवार का रसूख
सहारनपुर मूल के अजय गुप्ता का दक्षिण अफ्रीका में बड़ा रसूख रहा है। राष्ट्रपति जैकब जुमा से संबंध के चलते वे विवादों में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में इनका कारोबार काफी दूर तक फैला है। सहारनपुर में अक्षरधाम की तर्ज पर गुप्ता परिवार शिवधाम का निर्माण करवा रहा है।