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जलकल विभाग में लाखों रूपये के घोटाले में कुर्की के आदेश
Updated Sat, 10 Mar 2018 12:44 AM IST
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देवबंद (सहारनपुर)। नगरपालिका के जलकल विभाग में हुए घोटाले के मामले में पालिकाध्यक्ष के अदालत में पेश न होने की सूरत में शुक्रवार को कुर्की किए जाने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2004 में नगरपालिका परिषद के जलकल विभाग द्वारा इमरान पंप स्टोर को गलत तरीके से भुगतान के मामले में शासन द्वारा तत्कालीन पालिकाध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी के खिलाफ जांच के आदेश एसडीएम देवबंद को दिए गए थे। जांच में लाखों रुपये का घोटाला साबित होने के बाद पुलिस ने पालिकाध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अदालत में पेश न होने के चलते कोर्ट ने पालिकाध्यक्ष को कई बार समन भेजा। सितंबर 2017 में इस मामले में पालिकाध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी द्वारा हाईकोर्ट में स्टे लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। हाईकोर्ट ने पालिकाध्यक्ष को कोर्ट में पेश होने के लिए 45 दिन का समय दिया था। मगर उसके बाद भी पालिकाध्यक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुए। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर ने पूरे मामले में पालिकाध्यक्ष के खिलाफ एनबीडब्ल्यू 82 व 83 के आदेश जारी कर दिए हैं। यदि पालिकाध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी 15 मार्च तक कोर्ट में पेश नहीं होते है तो 16 मार्च को पुलिस कुर्की की कार्रवाई शुरू कर देगी। अदालत के आदेश आते ही पालिका अध्यक्ष खेमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले में कोतवाल पंकज त्यागी ने बताया कि अदालत का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।
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गौरतलब है कि वर्ष 2004 में नगरपालिका परिषद के जलकल विभाग द्वारा इमरान पंप स्टोर को गलत तरीके से भुगतान के मामले में शासन द्वारा तत्कालीन पालिकाध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी के खिलाफ जांच के आदेश एसडीएम देवबंद को दिए गए थे। जांच में लाखों रुपये का घोटाला साबित होने के बाद पुलिस ने पालिकाध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अदालत में पेश न होने के चलते कोर्ट ने पालिकाध्यक्ष को कई बार समन भेजा। सितंबर 2017 में इस मामले में पालिकाध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी द्वारा हाईकोर्ट में स्टे लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। हाईकोर्ट ने पालिकाध्यक्ष को कोर्ट में पेश होने के लिए 45 दिन का समय दिया था। मगर उसके बाद भी पालिकाध्यक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुए। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर ने पूरे मामले में पालिकाध्यक्ष के खिलाफ एनबीडब्ल्यू 82 व 83 के आदेश जारी कर दिए हैं। यदि पालिकाध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी 15 मार्च तक कोर्ट में पेश नहीं होते है तो 16 मार्च को पुलिस कुर्की की कार्रवाई शुरू कर देगी। अदालत के आदेश आते ही पालिका अध्यक्ष खेमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले में कोतवाल पंकज त्यागी ने बताया कि अदालत का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।
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