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सीडीएम गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
Updated Thu, 22 Mar 2018 12:09 AM IST
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सहारनपुर। सीडीएम गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजकुमार पर धोखाधड़ी कर कॉलेज की संपत्ति कब्जाने एवं कागजों में फेरबदल कर मन्यता प्राप्त करने के आरोप में जनकपुरी थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
सीडीएम गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजकुमार निवासी न्यू नवीन नगर पर मोहल्ला मातागढ़ कलसिया रोड निवास शिवकुमार कोरी ने कॉलेज की संपत्ति कब्जाने एवं गलत तरीके से मान्यता प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां शिकायत की थी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस मामले में जांच की गई एवं रजिस्ट्री कार्यालय से अभिलेख निकलवाकर देखे गए तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। जिला विद्यालय निरीक्षक आरके तिवारी ने राजकुमार पर धोखाधड़ी के मामले में जनकपुरी थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजकुमार ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में मान्यता के लिए प्रस्तुत किए गए विक्रय पत्रों में भी गड़बड़ी की और क्रेता के स्थान पर सीडीएम शिक्षा समिति किया गया और ऐसा करने के लिए विक्रय पत्रों के दो पृष्ठों को बदल दिया गया। डीआईओएस कार्यालय में राजकुमार ने अपने आवेदन 31 दिसंबर 2013 के साथ केवल अपने हस्ताक्षर के साथ जमा कराया। इस प्रकार राजकुमार ने अभिलेखों में कूटरचना कर विद्यालय की मान्यता प्राप्त की। जिस कारण राजकुमार पर धारा 420, 467, 468 तथा 471 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
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सीडीएम गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजकुमार निवासी न्यू नवीन नगर पर मोहल्ला मातागढ़ कलसिया रोड निवास शिवकुमार कोरी ने कॉलेज की संपत्ति कब्जाने एवं गलत तरीके से मान्यता प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां शिकायत की थी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस मामले में जांच की गई एवं रजिस्ट्री कार्यालय से अभिलेख निकलवाकर देखे गए तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। जिला विद्यालय निरीक्षक आरके तिवारी ने राजकुमार पर धोखाधड़ी के मामले में जनकपुरी थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजकुमार ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में मान्यता के लिए प्रस्तुत किए गए विक्रय पत्रों में भी गड़बड़ी की और क्रेता के स्थान पर सीडीएम शिक्षा समिति किया गया और ऐसा करने के लिए विक्रय पत्रों के दो पृष्ठों को बदल दिया गया। डीआईओएस कार्यालय में राजकुमार ने अपने आवेदन 31 दिसंबर 2013 के साथ केवल अपने हस्ताक्षर के साथ जमा कराया। इस प्रकार राजकुमार ने अभिलेखों में कूटरचना कर विद्यालय की मान्यता प्राप्त की। जिस कारण राजकुमार पर धारा 420, 467, 468 तथा 471 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
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