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Saharanpur News: महिला अपराधों पर अदालतें सख्त, दोषियों को सुनाई सजा

Wed, 15 Oct 2025 12:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 15 Oct 2025 12:18 AM IST
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Courts are strict on crimes against women, punishment given to the culprits
सहारनपुर। महिला अपराधों के खिलाफ अदालतों ने सख्त रुख अपनाया है। दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दहेज हत्या के दोषियों को दस वर्ष की सजा तो पॉक्सो एक्ट के दोषी को भी पांच वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड भी लगाया है।
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दहेज हत्या के मामले में वादी ने मघुर धींगड़ा और ऊषा धींगड़ा के ऊपर दहेज मांगने का आरोप लगाया था। थाने में दी तहरीर में वादी ने बताया कि उनकी बहन की शादी हुई थी। शादी के बाद से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने लगा। आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर बहन की हत्या की गई है। थाना जनकपुरी पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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दूसरे मामले में अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी दिलनवाज को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वादी ने दिलनवाज के ऊपर अपनी लड़की के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। थाना सदर बाजार पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच की। विवेचना के बाद मुकदमे को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो आराधना कुशवाहा ने सजा सुनाई है।
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- नशा तस्कर को दो वर्ष की सजा

सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी आदिल को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के ऊपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना फतेहपुर पुलिस ने आदिल के पास से 130 ग्राम चरस बरामद की थी। मामले को अदालत में दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है।
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