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हत्यारोपी बहू को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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सहारनपुर। सास की हत्या के आरोप में बहू को दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 11) रामगोपाल सिंह की कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है, जिसमें आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि 24 मार्च 2018 को फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गेल्लेवाला निवासी राजबाला को उसकी बहू पोमिल ने केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी राजबाला ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। इस संबंध में राजबाला के भतीजे की तरफ से आरोपी बहू पोमिल के खिलाफ फतेहपुर थाने में हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विवेचना पूरी करके आरोपी बहू पोमिल के खिलाफ हत्या के आरोप में आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 11) रामगोपाल सिंह की अदालत में हुई। पत्रावली का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी बहू पोमिल को दोषी माना।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि पोमिल को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना की आधी धनराशि मृतका के लड़के को देने का आदेश भी किया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि 24 मार्च 2018 को फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गेल्लेवाला निवासी राजबाला को उसकी बहू पोमिल ने केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी राजबाला ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। इस संबंध में राजबाला के भतीजे की तरफ से आरोपी बहू पोमिल के खिलाफ फतेहपुर थाने में हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने विवेचना पूरी करके आरोपी बहू पोमिल के खिलाफ हत्या के आरोप में आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 11) रामगोपाल सिंह की अदालत में हुई। पत्रावली का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी बहू पोमिल को दोषी माना।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि पोमिल को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना की आधी धनराशि मृतका के लड़के को देने का आदेश भी किया गया है।