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UP Crime: आठ साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Tue, 23 Aug 2022 06:40 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 23 Aug 2022 06:40 PM IST
सार

आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।

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Court sentenced accused to 20 years in sexual assault case in Muzaffarnagar
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में सात साल पहले मंसूरपुर थाना क्षेत्र में आठ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 28 मार्च 2015 को बिहार के नवादा जिले के गांव लेम्बुआ निवासी अमित मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव से आठ साल की मासूम और उसके भाई को बहाने से खेत में ले गया। आरोपी ने बच्ची को ईंख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए तो आरोपी मौके से भाग निकला।
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इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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