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UP: अदालत ने पूर्व विधायक माविया अली पर तय किए आरोप, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला

Mon, 19 Dec 2022 07:46 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 19 Dec 2022 07:46 PM IST
सार

Saharanpur News : अदालत ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक माविया अली पर आरोप तय किए।

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Court frames charges against former MLA Mavia Ali for violation of election code of conduct
अदालत - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक माविया अली पर अदालत ने आरोप तय किए है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में आगामी तारीख 17 जनवरी 2023 नियत की है।

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देवबंद निवासी पूर्व विधायक माविया अली ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव देवबंद सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। 13 फरवरी 2017 को देवबंद कोतवाली में सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की ओर से उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। अब यह मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है।
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विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक माविया अली सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक प्रकाश के समक्ष पेश हुए। अदालत ने उन पर इस मामले में आरोप तय करते हुए ट्रायल शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले पूर्व विधायक के भी बयान हुए। गवाहों के बयान के लिए अदालत ने अब इसमें 17 जनवरी की तारीख लगाई है।

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