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आज से होगी कोरोना मरीजों की जांच, देंगे मेडिकल किट
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खुले रहेंगे बीज, खाद, उचित दर की दुकान एवं गेहूं क्रय केंद्र
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद में कोरोना कर्फ्यू छह मई की सुबह सात बजे तक जारी रहेेगा। सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति नही रहेगी। इस दौरान बीज, खाद, उचित दर की दुकान और गेहूं क्रय केंद्र खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान का कार्य किया जाएगा। साथ ही कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जाएगी।
डीएम ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने प्रदेश से बाहर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की कोई भी बस नहीं भेजने के निर्देश दिए। बसों में सोशल डिस्टेसिंग, सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। आवश्यक दवा, थोक विक्रेताओं के संस्थान भी खुले रहेंगे। सब्जी, फल, दूध, किराना आदि को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी एवं फल मंडी में कोविड प्रोटोकाल का पालन कराया जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी प्रतिदिन की इसकी सूचना संकलित करेंगे। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त लोग बाहर न जाएं। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की जाए।
कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति संबंधी कार्रवाई जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद में कोरोना कर्फ्यू छह मई की सुबह सात बजे तक जारी रहेेगा। सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति नही रहेगी। इस दौरान बीज, खाद, उचित दर की दुकान और गेहूं क्रय केंद्र खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान का कार्य किया जाएगा। साथ ही कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जाएगी।
डीएम ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने प्रदेश से बाहर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की कोई भी बस नहीं भेजने के निर्देश दिए। बसों में सोशल डिस्टेसिंग, सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। आवश्यक दवा, थोक विक्रेताओं के संस्थान भी खुले रहेंगे। सब्जी, फल, दूध, किराना आदि को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी एवं फल मंडी में कोविड प्रोटोकाल का पालन कराया जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी प्रतिदिन की इसकी सूचना संकलित करेंगे। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त लोग बाहर न जाएं। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की जाए।
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कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति संबंधी कार्रवाई जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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