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Saharanpur News: उपभोक्ता फोरम ने सेनेटरी स्टोर स्वामी पर लगाया 32 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 19 May 2023 12:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 19 May 2023 12:25 AM IST
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Consumer Forum imposed a fine of Rs 32,000 on the sanitary store owner
सहारनपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब सामान बेचने पर सेनेटरी स्टोर स्वामी 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही खरीदे गए सामान की धनराशि देने के आदेश दिए। जुर्माने का राशि दो महीने के अंदर जमा करनी है।
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गांव शिमलाना निवासी परविंद्र कुमार ने सबमर्सिबल लगवाने के लिए राणा सेनेटरी स्टोर के यहां से सामान खरीदा था। सामान खरीदते समय सामान की गारंटी दी थी, साथ ही कमी आने पर उसकी जिम्मेदारी होगी। परिवादी ने आयोग में वाद किया और कहा कि बोरिंग करते हुए पीवीस पाइप चिपक गए व फट गए। इसके साथ ही उनके अंदर रेत भर गया।
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परिवादी के मिस्त्री ने सामान को बोरिंग से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया। शिकायत करने के बावजूद विपक्षी ने ना तो सामान बदला और न ही सामान की कीमत वापस की।
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मामले की सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य नूतन शर्मा व राजीव कुमार ने सेनेटरी स्टोर स्वामी को परिवादी को सामान की कुल कीमत 28,427 रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बोरिंग पर हुए 20 हजार रुपये व मानसिक क्षति के रूप में दस हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में दो हजार वापस करने के आदेश दिए है। परिवादी को सामान की कीमत प्राप्त करते समय सामान को विपक्षी को लौटाना होगा। यदि विपक्षी हर्जाना के तय समय पर अदा नहीं करता है तो उसे सात प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से हर्जाना भी देना होगा।
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