फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Consumer court imposed a fine of 60 thousand rupees on the bank

Saharanpur News: उपभोक्ता अदालत ने बैंक पर लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 19 Dec 2024 12:04 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 19 Dec 2024 12:04 AM IST
विज्ञापन
Consumer court imposed a fine of 60 thousand rupees on the bank
सहारनपुर। कर्जमाफी योजना में पात्र किसान से बैंक ने जबरन वसूली मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सरसावा क्षेत्र में ढिक्का कलां के रहने वाले किसान विशंबर का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाहजहांपुर शाखा में भतीजे के साथ एक संयुक्त खाता है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण कराते हुए 29 जनवरी 2007 को बैंक से 50 हजार रुपये का लोन लिया था।
विज्ञापन

2008 में भारत सरकार ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना में किसान का नाम आ गया था, लेकिन बैंक ने केसीसी के नवीनीकरण को नया लोन न मानते हुए उन्हें पात्र मानने से इन्कार कर दिया। उनके गन्ने के बचत खाते से 2013 में 17 हजार तथा 2018 में 33600 रुपये खुद से ही काट लिए। किसान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार अत्री, सदस्य नूतन शर्मा व राजीव कुमार ने सुनवाई करते हुए बैंक को 50,600 रुपये को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ सहखातेदार को लौटाने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed