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Saharanpur News: उपभोक्ता आयोग ने दिए बीमा कंपनी को 1.27 लाख रुपये अदा करने के आदेश
Sat, 04 Jul 2026 12:47 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 04 Jul 2026 12:47 AM IST
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सहारनपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को 1.27 लाख रुपये ब्याज के साथ पीड़ित को लौटने के आदेश दिए हैं, साथ ही मानसिक व शारीरिक कष्ट के रूप में 20 हजार व वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी अदा करने होंगे।
प्रताप नगर निवासी प्रदीप कुमार मित्तल ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। बताया कि अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 12 दिसंबर 2022 को कराई थी। पॉलिसी के तहत उन्होंने समय-समय पर प्रीमियम का भुगतान भी किया। 29 जुलाई 2023 को उनकी पत्नी अनीता मित्तल टहलते हुए गिर गई। इस कारण उनके दाएं कंधे में चोट लग गई। डॉक्टर ने दाएं कंधे की तीन हड्डियों का टूटना बताया। इसके बाद ऑपरेशन हुआ। इलाज में 1.67 लाख रुपये खर्च हुए। दवाओं का 32,439 रुपये बिल आया।
उन्होंने इलाज पर आए खर्च की भरपाई के लिए बीमा कंपनी में दावा प्रस्तुत किया। कंपनी ने ऑपरेशन के बिल के रूप में 63 हजार व दवाओं के खर्च के रूप में मात्र 4242 रुपये अदा किए। शेष राशि की मांग बार-बार की गई, लेकिन कंपनी ने बिना ठोस कारण बताए भुगतान से इन्कार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार तथा सदस्य नूतन शर्मा व राजीव कुमार ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया। आयोग ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों को देखने के बाद बीमा कंपनी को दो माह के भीतर धनराशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
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प्रताप नगर निवासी प्रदीप कुमार मित्तल ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। बताया कि अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 12 दिसंबर 2022 को कराई थी। पॉलिसी के तहत उन्होंने समय-समय पर प्रीमियम का भुगतान भी किया। 29 जुलाई 2023 को उनकी पत्नी अनीता मित्तल टहलते हुए गिर गई। इस कारण उनके दाएं कंधे में चोट लग गई। डॉक्टर ने दाएं कंधे की तीन हड्डियों का टूटना बताया। इसके बाद ऑपरेशन हुआ। इलाज में 1.67 लाख रुपये खर्च हुए। दवाओं का 32,439 रुपये बिल आया।
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उन्होंने इलाज पर आए खर्च की भरपाई के लिए बीमा कंपनी में दावा प्रस्तुत किया। कंपनी ने ऑपरेशन के बिल के रूप में 63 हजार व दवाओं के खर्च के रूप में मात्र 4242 रुपये अदा किए। शेष राशि की मांग बार-बार की गई, लेकिन कंपनी ने बिना ठोस कारण बताए भुगतान से इन्कार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार तथा सदस्य नूतन शर्मा व राजीव कुमार ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया। आयोग ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों को देखने के बाद बीमा कंपनी को दो माह के भीतर धनराशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
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