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परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों से करें अच्छा आचरण
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सहारनपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लगाए गए विशेष शिविर में दिव्यांगजनों ने विभिन्न समस्याएं उठाईं, जिसमें परिवहन निगम की बसों में सहूलियत न मिलने की समस्या ज्यादा रही। संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कपिल देव सिंह ने निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों के साथ यात्रा के दौरान चालक और परिचालक अच्छा आचरण करें और शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाएं दें। उन्हें बस में चढ़ने उतरने में भी पूरी मदद करें।
बृहस्पतिवार को आरटीओ कार्यालय में लगे शिविर में आरटीओ ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को लाइसेंस एवं विशेष रूप से बनाए गए अनुकूलित वाहनों (असक्त वाहनों) के पंजीयन से संबंधित समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि असक्त वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर 100 प्रतिशत टैक्स की छूट दी जाती है। ऐसे वाहनों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। संभागीय निरीक्षक कुलदीप द्वारा असक्त वाहन के स्वामी द्वारा लाइसेंस प्राप्ति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
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जिला दिव्यांगजन अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। इसी तरह रोडवेज के अधिकारियों द्वारा दिव्यांगजनों को परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली सुविधा एवं रियायतों के बारे में बताया, जिसके अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने की स्थिति में रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर एक सहयात्री को भी टिकट की छूट दी जाती है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आरपी मिश्रा ने दिव्यांगजनों को परिवहन विभाग द्वारा मिलने वाली रियायतों एवं सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया के बारे में समझाया। इस दौरान यात्री/मालकर अधिकारी खेमानंद पांडेय, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) अमित सैनी, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) कुलदीप सिंह तथा करीब 50 दिव्यांगजन मौजूद रहे।
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बृहस्पतिवार को आरटीओ कार्यालय में लगे शिविर में आरटीओ ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को लाइसेंस एवं विशेष रूप से बनाए गए अनुकूलित वाहनों (असक्त वाहनों) के पंजीयन से संबंधित समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि असक्त वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर 100 प्रतिशत टैक्स की छूट दी जाती है। ऐसे वाहनों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। संभागीय निरीक्षक कुलदीप द्वारा असक्त वाहन के स्वामी द्वारा लाइसेंस प्राप्ति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
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जिला दिव्यांगजन अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। इसी तरह रोडवेज के अधिकारियों द्वारा दिव्यांगजनों को परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली सुविधा एवं रियायतों के बारे में बताया, जिसके अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने की स्थिति में रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर एक सहयात्री को भी टिकट की छूट दी जाती है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आरपी मिश्रा ने दिव्यांगजनों को परिवहन विभाग द्वारा मिलने वाली रियायतों एवं सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया के बारे में समझाया। इस दौरान यात्री/मालकर अधिकारी खेमानंद पांडेय, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) अमित सैनी, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) कुलदीप सिंह तथा करीब 50 दिव्यांगजन मौजूद रहे।