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Saharanpur News: लोन मामले में शाखा प्रबंधक समेत दो पर धोड़ाधड़ी का केस
Sun, 06 Oct 2024 12:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 06 Oct 2024 12:38 AM IST
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सहारनपुर। एक व्यक्ति ने दिल्ली रोड स्थित बैंक से कार खरीदने के लिए पांच लाख का लोन लेकर किस्त जमा नहीं कराई। इस रकम को हड़प लिया। इस मामले में बैंक शाखा प्रबंधक की भी संलिप्तता पाई गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर बाजार में धोखाधड़ी, गबन करने का केस दर्ज हुआ है।
दिल्ली रोड स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा प्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि दिल्ली रोड शिव मंदिर के निकट हसनपुर निवासी राज सैनी पुत्र जय सिंह ने एक अप्रैल 2018 को कार खरीदने के लिए बैंक से 4.94 लाख रुपये का लोन लिया था। आरोपी को आरटीओ कार्यालय में खरीदी गई कार का रजिस्ट्रेशन कर बैंक लोन की प्रविष्टि के साथ आरसी बैंक में जमा करनी थी। मौजूदा तत्कालीन बैंक प्रबंधक रवि कुमार बब्बर को कार की फोटो भी दिखानी थी।
शाखा प्रबंधक का आरोप है कि आरोपी राज सिंह ने न तो आरटीओ कार्यालय में कार का रजिस्ट्रेशन कराया और न ही कागजात बैंक में जमा कराए। बैंक के उच्च अधिकारियों की जांच में तत्कालीन शाखा प्रबंधक रवि कुमार बब्बर की भी मिलीभगत सामने आई, जो अब सेवानिवृत हो चुके हैं। आरोपी ने किस्त भी जमा नहीं कराई। तत्कालीन शाखा प्रबंधक रवि कुमार बब्बर पर फर्जी लोन देने का भी आरोप है। मौजूदा शाखा प्रबंधक अजय सिंह की ओर से कोतवाली सदर बाजार में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी, गबन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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दिल्ली रोड स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा प्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि दिल्ली रोड शिव मंदिर के निकट हसनपुर निवासी राज सैनी पुत्र जय सिंह ने एक अप्रैल 2018 को कार खरीदने के लिए बैंक से 4.94 लाख रुपये का लोन लिया था। आरोपी को आरटीओ कार्यालय में खरीदी गई कार का रजिस्ट्रेशन कर बैंक लोन की प्रविष्टि के साथ आरसी बैंक में जमा करनी थी। मौजूदा तत्कालीन बैंक प्रबंधक रवि कुमार बब्बर को कार की फोटो भी दिखानी थी।
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शाखा प्रबंधक का आरोप है कि आरोपी राज सिंह ने न तो आरटीओ कार्यालय में कार का रजिस्ट्रेशन कराया और न ही कागजात बैंक में जमा कराए। बैंक के उच्च अधिकारियों की जांच में तत्कालीन शाखा प्रबंधक रवि कुमार बब्बर की भी मिलीभगत सामने आई, जो अब सेवानिवृत हो चुके हैं। आरोपी ने किस्त भी जमा नहीं कराई। तत्कालीन शाखा प्रबंधक रवि कुमार बब्बर पर फर्जी लोन देने का भी आरोप है। मौजूदा शाखा प्रबंधक अजय सिंह की ओर से कोतवाली सदर बाजार में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी, गबन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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