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वित्तमंत्री की घोषणा से होगा व्यापारियों का फायदा

Tue, 24 Mar 2020 09:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2020 09:57 PM IST
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Businessmen will benefit from Finance Minister's announcement
तुषार अग्रवाल - फोटो : SAHARANPUR
सहारनपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण की आईटीआर और जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून करने की घोषणा से व्यापारियों के लिए राहत मिलेगी। इससे व्यापारियों से लेकर आयकर देने वाले अन्य लोगों को अतिरिक्त समय मिलेगा। साथ ही इस अतिरिक्त समय के लिए कोई पेनाल्टी नहीं देय होगी।
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कोरोना संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के बाद वरिष्ठ कर अधिवक्ता दीपक जैन ने बताया कि वित्तमंत्री की घोषणा के अनुसार अब वित्तीय वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने, जीएसटी में मार्च, अप्रैल और मई की रिटर्न और समाधान योजना से जुडे़ व्यापारियों के लिए रिटर्न भरने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसका व्यापारियों को लाभ होगा। पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तिथि के 30 जून तक होने से आम लोगों को फायदा होगा।
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कर अधिवक्ता तुषार अग्रवाल ने बताया वित्तमंत्री की घोषणाओं से व्यापारियों, उद्यमियों से लेकर अन्य वर्गों को भी राहत मिलेगी। इसके बाद कर योग्य राशि के जमा करने पर हुई देरी पर 12 प्रतिशत की बजाए नौ प्रतिशत ब्याज देय होगा।

कर अधिवक्ता दीपक जैन

कर अधिवक्ता दीपक जैन- फोटो : SAHARANPUR

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