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Saharanpur News: 93 लाख हड़पने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Fri, 08 Dec 2023 12:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 08 Dec 2023 12:45 AM IST
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Bail plea of accused who embezzled Rs 93 lakh rejected
- मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लगाया था प्रार्थना पत्र
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। कागज कारोबारी के 93 लाख रुपये हड़पने वाले आरोपी की जमानत याचिका मुख्य न्यायायिक ने खारिज कर दी है। इस मामले में आठ आरोपी नामजद हैं, जिसमें सात आरोपी अभी फरार चल रहे हैं।
मुजफ्फरनगर के कागज कारोबारी सौरभ मित्तल के अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि आरोपी सर्वेश मित्तल निवासी तोता चौक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 19 के यहां जमानत याचिका लगाई थी। मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने सर्वेश मित्तल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में सर्वेश मित्तल सहित उसके परिवार के सदस्यों और साथियों सहित आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हैं।
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- धोखाधड़ी के आरोप में कई मामले हैं दर्ज
एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सर्वेश मित्तल के खिलाफ कोतवाली मंडी में सौरभ मित्तल के 93 लाख हड़पने, दीपक राजदेव निवासी गोपालनगर के 82 लाख हड़पने, रूद्रपुर निवासी अंकुर से 17 लाख ठगने का मामला दर्ज है। इसके अलावा थाना कुतुबशेर में व्यापारी से 27 लाख रुपये हड़पने का केस दर्ज है।
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- यह था मामला
जनपद मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार निवासी सौरभ मित्तल ने मंगलवार की रात मोहल्ला तोता चौक निवासी सर्वेश मित्तल, नीरज मित्तल निवासी श्री भूतेश्वर मंदिर मार्ग, सपना मित्तल, शिवानी मित्तल, राजीव मित्तल, काजल जैन निवासी रुड़की, अजेश कुमार निवासी स्वतंत्र नगरी कोतवाली मंडी, अन्नू शर्मा निवासी जनपद यमुनानगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि सर्वेश मित्तल ने उनके साथ कारोबार किया था। उनसे 93 लाख रुपये पेपर खरीदा था। माल के रुपये देने के बजाय हड़प लिए थे। कोतवाली मंडी पुलिस ने सर्वेश मित्तल को गिरफ्तार किया था।
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