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Saharanpur: पूर्व विधायक माविया अली के कुर्की नोटिस जारी, 7 दिसंबर तक किया कोर्ट में तलब
Wed, 16 Nov 2022 11:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Nov 2022 11:25 PM IST
सार
सहारनपुर में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अदालत ने पूर्व विधायक माविया अली के न्यायालय ने कुर्की नोटिस जारी किए है। पूर्व विधायक को नोटिस जारी करते हुए सात दिसंबर तक कोर्ट में तलब किया है। अब यह मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है।
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पूर्व विधायक माविया अली
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सहारनपुर के आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व विधायक माविया अली के न्यायालय ने कुर्की नोटिस जारी किए है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कुर्की नोटिस जारी करते हुए पूर्व विधायक को सात दिसंबर तक कोर्ट में तलब किया है।
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देवबंद निवासी पूर्व विधायक माविया अली ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव देवबंद सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। 13 फरवरी 2017 को देवबंद कोतवाली पर सब इंस्पेक्टर कृष्णकुमार की ओर से उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। अब यह मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है।
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विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक माविया अली ने अभी तक जमानत नहीं कराई और न ही वो न्यायालय में हाजिर हुए। सितंबर में उनके गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। मगर वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस पर मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक प्रकाश ने उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी कर सात दिसंबर तक तलब किया है।