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जुर्माना जमा नहीं करने पर हो सकती है कुर्की की कार्रवाई
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सहारनपुर। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) द्वारा लगाए गए जुर्माने की रकम वसूलने को लेकर तहसीलदार की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। मामले में बसपा एमएलसी महमूद अली और अमित जैन से 50-50 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया जाना है। नोटिस में 15 दिन का समय दिया गया है। यदि जुर्माने की रकम जमा नहीं कराई जाती है तो मामले में कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने 2016 में बसपा एमएलसी महमूद अली और अमित जैन सहित कई लोगों पर जुर्माना लगाया था। इन दोनों पर 50-50 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया था। 2019 में खनन विभाग की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने जुर्माने की रकम वसूलने के लिए आरसी जारी की थी, जिसके नोटिस भी इनके मकानों पर चस्पा कराए गए थे, मगर अगस्त महीने में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिलने पर जुर्माना वसूला नहीं जा सका था। तहसीलदार सदर गोपेश तिवारी का कहना है कि अमित जैन से जुर्माने की रकम वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। निर्धारित समय में यदि जुर्माने की रकम जमा नहीं कराई जाती है तो, उसके बाद वारंट जारी होगा। इसके बाद कुर्की की कार्रवाई भी करने का नियम है। उधर, तहसीलदार बेहट कमलेश का कहना है कि उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन किया जाएगा।
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राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने 2016 में बसपा एमएलसी महमूद अली और अमित जैन सहित कई लोगों पर जुर्माना लगाया था। इन दोनों पर 50-50 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया था। 2019 में खनन विभाग की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने जुर्माने की रकम वसूलने के लिए आरसी जारी की थी, जिसके नोटिस भी इनके मकानों पर चस्पा कराए गए थे, मगर अगस्त महीने में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिलने पर जुर्माना वसूला नहीं जा सका था। तहसीलदार सदर गोपेश तिवारी का कहना है कि अमित जैन से जुर्माने की रकम वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। निर्धारित समय में यदि जुर्माने की रकम जमा नहीं कराई जाती है तो, उसके बाद वारंट जारी होगा। इसके बाद कुर्की की कार्रवाई भी करने का नियम है। उधर, तहसीलदार बेहट कमलेश का कहना है कि उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन किया जाएगा।
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