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दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन
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सहारनपुर। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दंपती में किसी एक के भी दिव्यांग होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार, युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की धनराशि प्रोत्साहन के रूप दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारिशा मिश्रा ने कहा कि इस योजना के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपती पात्र होंगे जिनका विवाह गत या वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। उन्होंने कहा कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लाभ लेने के इच्छुक दिव्यांग दंपती ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होेंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं जरूरी प्रपत्रों की एक प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में भी जमा करनी होगी।
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारिशा मिश्रा ने कहा कि इस योजना के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपती पात्र होंगे जिनका विवाह गत या वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। उन्होंने कहा कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लाभ लेने के इच्छुक दिव्यांग दंपती ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होेंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं जरूरी प्रपत्रों की एक प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में भी जमा करनी होगी।
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