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Saharanpur News: पासपोर्ट जमा न करने पर रद्द होगी अग्रिम जमानत

Tue, 17 Jun 2025 12:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 17 Jun 2025 12:21 AM IST
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Anticipatory bail will be canceled if passport is not submitted
सहारनपुर। अदालत ने दर्पण सिनेमा के पास स्थित भूमि विवाद के मामले में जमानत पर चल रहे सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट एसएसपी कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि आदेश के उल्लंघन पर सभी की जमानत रद्द कर दी जाएगी।
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वादी मनीष कच्छल ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि दर्पण सिनेमा के पास स्थित भूमि उनकी पुश्तैनी जमीन है। इस भूमि के सभी कागज उनके पास है। आरोप है कि दस आरोपियों ने साजिश रचकर उनकी भूमि पर फर्जी बैनामे करा लिए। आरोपी बलजिंदर कौर ने निशा अरोडा और अमित अरोड़ा से भूमि खरीदने का दावा किया था। पुलिस जांच में फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। वादी ने 2023 में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने सरदार हरजीत सिंह, रंजीत सिंह, सुरजीत सिंह उर्फ टिम्मी सिंह, बलजिंदर कौर, प्रभजीत सिंह, गिन्नी कौर उर्फ गिन्नी दुआ, सतेंद्र कौर, मनजीत कौर, निशा अरोड़ा, अमित कुमार अरोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सभी आरोपियों ने अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए दूसरा प्रार्थनापत्र दिया था। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को चार अगस्त 2023 को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी थी।
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