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बिना अनुमति के नहीं होंगे नववर्ष के कार्यक्रम: डीएम
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नववर्ष के कार्यक्रम पर प्रशासन का रहेगा पहरा
सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने नववर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही आदेश दिया है कि किसी भी कार्यक्रमों के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नववर्ष पर रात में वाहनों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कहा है कि नववर्ष पर बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कार्यक्रम शहर में आयोजित नहीं किया जाएगा। आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या बताने के उपरांत ही सक्षम अधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करना होगा। किस भी विषम परिस्थिति में आयोजक ही उत्तरदायी होगा। किसी हॉल या कमरे में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की क्षमता का 50 फीसदी एवं एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों की और खुले स्थान में कार्यक्रम होने की स्थिति में क्षमता का 40 फीसदी तक अनुमति दी जाएगी। डीएम ने लोगों से नववर्ष को अपने घरों में ही मनाने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन आदि स्थानों पर समुचित पुलिस व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। अवैध शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी सतर्क रहें।
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सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने नववर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही आदेश दिया है कि किसी भी कार्यक्रमों के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नववर्ष पर रात में वाहनों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कहा है कि नववर्ष पर बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कार्यक्रम शहर में आयोजित नहीं किया जाएगा। आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या बताने के उपरांत ही सक्षम अधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करना होगा। किस भी विषम परिस्थिति में आयोजक ही उत्तरदायी होगा। किसी हॉल या कमरे में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की क्षमता का 50 फीसदी एवं एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों की और खुले स्थान में कार्यक्रम होने की स्थिति में क्षमता का 40 फीसदी तक अनुमति दी जाएगी। डीएम ने लोगों से नववर्ष को अपने घरों में ही मनाने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन आदि स्थानों पर समुचित पुलिस व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। अवैध शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी सतर्क रहें।
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