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सुपर स्ट्रा मैंनेजमेंट सिस्टम लगाए बिना धान काटे तो होगी कार्रवाई
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सहारनपुर। फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पर्यावरण के नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए डीएम अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए कि सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम को लगाए बिना जनपद में कंबाइन हार्वेस्टर धान नहीं काट सकेंगे। यह सिस्टम धान के अवशेषों को भी साथ साथ काट देता है। जिससे फसल अवशेष आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं।
प्रशासन फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक कर रहा है। उन्हें फसल अवशेष को जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए कि धान काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा होना अनिवार्य है। यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर इसके बिना धान काटते हुए पाया गया तो उसे तत्काल सीज कर दिया जाएगा। कंबाइन स्वामी के खर्च पर ही सुपर स्ट्रा मैंनेजमेंट सिस्टम लगवाने के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। उप निदेशक कृषि रामजतन मिश्र ने बताया कि पत्र में डीएम ने कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों से कहा कि यदि उन्होंने एक सप्ताह के अंदर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र देकर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया तो माना जाएगा कि आप कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यदि कंबाइन हार्वेस्टर धान की कटाई करता हुआ पाया गया एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
-- फसल अवशेष जलाने के नुकसान --
- केंचुआ, मेंढक आदि मित्र कीटों को नुकसान
- सूक्ष्म मित्र जीवाणुओं को भी नुकसान
- भूमि के नाइट्रोजन एवं फास्फोरस नुकसान
- पर्यावरण को हानि
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प्रशासन फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक कर रहा है। उन्हें फसल अवशेष को जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए कि धान काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा होना अनिवार्य है। यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर इसके बिना धान काटते हुए पाया गया तो उसे तत्काल सीज कर दिया जाएगा। कंबाइन स्वामी के खर्च पर ही सुपर स्ट्रा मैंनेजमेंट सिस्टम लगवाने के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। उप निदेशक कृषि रामजतन मिश्र ने बताया कि पत्र में डीएम ने कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों से कहा कि यदि उन्होंने एक सप्ताह के अंदर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र देकर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया तो माना जाएगा कि आप कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यदि कंबाइन हार्वेस्टर धान की कटाई करता हुआ पाया गया एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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-- फसल अवशेष जलाने के नुकसान --
- केंचुआ, मेंढक आदि मित्र कीटों को नुकसान
- सूक्ष्म मित्र जीवाणुओं को भी नुकसान
- भूमि के नाइट्रोजन एवं फास्फोरस नुकसान
- पर्यावरण को हानि