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गैंगस्टर में निरुद्ध आरोपी को पांच वर्ष की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध आरोपी को दोषी सिद्ध होने पर न्यायालय ने पांच वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। आरोपी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एसएसपी डॉ. एस चनप्पा ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र निवासी गांव शेखपुरा व भूरा निवासी जड़ौदाजट कोतवाली देवबंद गिरोह बनाकर जन विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त थे। कोतवाली देहात में आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्घ किया गया था। धर्मेंद्र की पत्रावली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह की कोर्ट में विचाराधीन थी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए पांच वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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सहारनपुर। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध आरोपी को दोषी सिद्ध होने पर न्यायालय ने पांच वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। आरोपी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एसएसपी डॉ. एस चनप्पा ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र निवासी गांव शेखपुरा व भूरा निवासी जड़ौदाजट कोतवाली देवबंद गिरोह बनाकर जन विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त थे। कोतवाली देहात में आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्घ किया गया था। धर्मेंद्र की पत्रावली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह की कोर्ट में विचाराधीन थी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए पांच वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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