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Saharanpur News: गंगोह पालिका के तत्कालीन ईओ व लिपिक के खिलाफ दर्ज होगी रिपोर्ट

Tue, 08 Jul 2025 12:40 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 08 Jul 2025 12:40 AM IST
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A report will be filed against the then EO and clerk of Gangoh Palika
नकुड़। जिलाधिकारी ने गंगोह के मोहल्ला छत्ता में सड़क की भूमि को कूट रचित व धोखाधड़ी से नजूल की भूमि दर्शाने व फाइल गायब करने के आरोप में गंगोह के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व लिपिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर किए गए निर्माण पर भूमि से बेदखली के आदेश भी दिए हैं।
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गंगोह के मोहल्ला गुलाम औलिया निवासी सैय्यद बरासत अली ने 17 अक्तूबर 2024 को मंडलायुक्त को शिकायत सौंपी थी। आरोप लगाया था कि राजस्व ग्राम मजबता व खालसा अंदर हदूद के सड़क के खसरा नंबर 7288 की भूमि पर ईश्वर दयाल गोयल ने अवैध निर्माण कर कब्जा किया हुआ है।
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शिकायतकर्ता ने मंडलायुक्त को सौंपे शिकायत पत्र में यह भी अवगत कराया था उसने उक्त मामले के संबंध में पूर्व में भी वह अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन विगत 17 फरवरी 2021 को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की आख्या में आरोप सिद्ध होने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
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इसके बाद मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को सहारनपुर को उक्त मामले में टीम गठित करा निर्माण कब हुआ और जमीन को फ्री होल्ड कराने में कौन-कौन अधिकारी शामिल रहे, आख्या देने के निर्देश दिए गए थे।
गठित जांच समिति ने 6 जून 2025 को जांच आख्या प्रस्तुत की। इसमें जिलाधिकारी ने 26 जून को जारी किए आदेश में प्रश्नगत भूमि पर अवैध अध्याशी के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई एवं अवैध अध्यासन के संबंध में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, साथ ही फ्री होल्ड संबंधित पत्रावली के गायब होने के संबंध हवाला दिया गया है कि पत्रावली का गायब होना यह सिद्ध करता है कि पूरी प्रक्रिया में कूटरचित व धोखाधड़ी से कार्य किया गया है।

इससे प्रथम दृष्टयता पालिका लिपिक संदीप सिंह पदीय दायित्वों के उल्लंघन के दोषी हैं और उक्त प्रकरण में पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अनिल प्रसाद की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। डीएम ने उक्त दोनों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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