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Saharanpur News: मोडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न लगाने पर लगेगा एक लाख तक का जुर्माना

Sat, 18 Apr 2026 01:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 18 Apr 2026 01:13 AM IST
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A fine of up to 1 lakh will be imposed for installing modified silencers and pressure horns
सहारनपुर। वाहनों में लगाए जा रहे मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉन और हूटर के खिलाफ संभागीय परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मोडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न लगाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही वाहन मालिकों पर भी कार्रवाई तय होगी।
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ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में डीलरों, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के साथ बैठक हुई। इसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों की बिक्री और संबंधित संचालकों पर प्रति मामले एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों में अवैध रूप से बदलाव किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें छह माह तक की सजा या पांच हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वाहनों के संचालन पर भी सख्ती रहेगी। पहली बार पकड़े जाने पर तीन माह तक की सजा या दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है। इस दौरान संभागीय निरीक्षक रोहित कुमार सिंह आदि रहे।
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