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रोक याचिका का निस्तारण न किए जाने पर मंडलायुक्त से कोर्ट ने मांगा जवाब
Updated Fri, 02 Feb 2018 12:49 AM IST
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सहारनपुर। कोर्ट के आदेश के बावजूद मंडलायुक्त को अवैध खनन के मामले में दी गई स्टे याचिका का निस्तारण न करने के मामले में कोर्ट ने मंडलायुक्त से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
एमएलसी महमूद अली ने खनन के मामले में मंडलायुक्त को स्टे एप्लीकेशन दी थी। आरोप है कि मंडलायुक्त ने स्टे एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं की। जिस पर एमएलसी महमूद अली ने हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने मंडलायुक्त के लिए स्टे याचिका पर सुनवाई के आदेश जारी किए। महमूद अली का आरोप है कि उन्होंने डाक से और स्वयं पहुंचकर मंडलायुक्त को स्टे की प्रतिलिपि दी। लेकिन इस आदेश को भी मंडलायुक्त ने खारिज कर दिया और कोई सुनवाई नहीं की। जिस पर एमएलसी महमूद अली ने कोर्ट की अवमानना का वाद दायर किया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त को नोटिस भेजा। जिसमें मंडलायुक्त से इस मामले का निस्तारण न किए जाने के संबंध में दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं।
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एमएलसी महमूद अली ने खनन के मामले में मंडलायुक्त को स्टे एप्लीकेशन दी थी। आरोप है कि मंडलायुक्त ने स्टे एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं की। जिस पर एमएलसी महमूद अली ने हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने मंडलायुक्त के लिए स्टे याचिका पर सुनवाई के आदेश जारी किए। महमूद अली का आरोप है कि उन्होंने डाक से और स्वयं पहुंचकर मंडलायुक्त को स्टे की प्रतिलिपि दी। लेकिन इस आदेश को भी मंडलायुक्त ने खारिज कर दिया और कोई सुनवाई नहीं की। जिस पर एमएलसी महमूद अली ने कोर्ट की अवमानना का वाद दायर किया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त को नोटिस भेजा। जिसमें मंडलायुक्त से इस मामले का निस्तारण न किए जाने के संबंध में दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं।
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