फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   87 employees are preparing to go to the High Court

Saharanpur News: 87 कर्मचारी हाईकोर्ट जाने की कर रहे तैयारी

Sun, 11 Aug 2024 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sun, 11 Aug 2024 12:35 AM IST
विज्ञापन
87 employees are preparing to go to the High Court
सहारनपुर। जिले की 46 सहकारी समितियों में हुई 90 अस्थायी नियुक्तियों के मामले में एआर को-ऑपरेटिव द्वारा कर्मचारियों का वेतन रोकने और काम न लेने के निर्देश पर तीन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट से स्टे लिया है। बाकी 87 कर्मचारी भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
विज्ञापन

मामले में कांसेपुर सहकारी समिति के कर्मचारी राहुल, मोहित और सूर्यकांत राठी ने हाईकोर्ट में एआर को-ऑपरेटिव के निर्देशों के विरुद्ध स्टे लिया है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राज सिंह माजरा ने बताया कि बाकी 87 कर्मचारी भी रविवार को हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाईकोर्ट के समक्ष वह अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल, आदर्श आचार संहिता के दौरान अस्थायी नियुक्तियों के मामले में स्थानीय कमेटी और लखनऊ की कमेटी भी जांच कर चुकी है। राज सिंह माजरा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता से पहले नियुक्तियां हुई हैं। मामले में सभापति मनीष, कुलबीर सिंह, नवीन, राकेश, शिव, अंकुर, विपिन, ईश्वरपाल, मोहित आदि संयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग से भी शिकायत की है। उनकी मांग है कि जो कमेटी जांच कर रही है, उनको भी जांच में शामिल किया जाए। इस मामले में अभी शासन पूर्व एआर-कॉपरेटिव, चार एडीओ, चार एडीसीओ कार्रवाई कर चुका है।
विज्ञापन

---
वर्जन:
मामले की जांच चल रही है, जिसमें सभापतियों को भी शामिल किया जाएगा। किसी को बिना वजह परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
--रवि शंकर, एआर-कॉपरेटिव, सहकारिता विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed