{"_id":"5a43eaee4f1c1b156b8bec44","slug":"81514400494-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नौजवान मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम: डीएम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नौजवान मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम: डीएम
Updated Thu, 28 Dec 2017 12:22 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सहारनपुर। जिलाधिकारी पीके पांडेय ने कहा कि एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नौजवान अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि मतदाता सूची को पूरी सावधानी से अवलोकन किया जाए।
जेवी जैन डिग्री कॉलेज में मतदाता पंजीकरण कैंप के उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी का प्रयास होना चाहिए कि मतदाता सूची त्रुटिहीन हो। मतदाता सूची अशुद्ध नामों को भी शुद्ध कराया जाए। मतदाता का नाम मतदाता सूची में अशुद्ध है तो है तो वह शुद्धि हेतु प्रपत्र आठ के माध्यम से बीएलओ को आवेदन करें। नए मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए हाईस्कूल का प्रमाण पत्र दें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन युवतियों की शादी दूसरे जगह हो गई या किसी मतदाता की मृत्य हो गई, उसका नाम सावधानी के साथ मतदाता सूची से हटाया जाए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 31 जनवरी 2018 तक फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन संबधित मतदान केंद्र पर कराया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल से फार्म बड़ी संख्या में ना लिए जाएं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन एसके दूबे सहित बीएलओ मौजूद रहे।
विज्ञापन
जेवी जैन डिग्री कॉलेज में मतदाता पंजीकरण कैंप के उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी का प्रयास होना चाहिए कि मतदाता सूची त्रुटिहीन हो। मतदाता सूची अशुद्ध नामों को भी शुद्ध कराया जाए। मतदाता का नाम मतदाता सूची में अशुद्ध है तो है तो वह शुद्धि हेतु प्रपत्र आठ के माध्यम से बीएलओ को आवेदन करें। नए मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए हाईस्कूल का प्रमाण पत्र दें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन युवतियों की शादी दूसरे जगह हो गई या किसी मतदाता की मृत्य हो गई, उसका नाम सावधानी के साथ मतदाता सूची से हटाया जाए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 31 जनवरी 2018 तक फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन संबधित मतदान केंद्र पर कराया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल से फार्म बड़ी संख्या में ना लिए जाएं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन एसके दूबे सहित बीएलओ मौजूद रहे।
विज्ञापन