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नामांकन पत्रों की जांच में प्रत्याशी के साथ आरओ कक्ष में तीन व्यक्ति ही जा सकेंगे
Updated Sat, 11 Nov 2017 12:38 AM IST
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सहारनपुर । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पीके पांडेय ने कहा कि नामांकन पत्रों की संविक्षा शनिवार को संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा की जाएगी। उम्मीदवारों को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थलों पर विज्ञापन की अनुमति देने के लिए नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा विज्ञापन के संबंध में आवेदकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा।
शुक्रवार को उन्होंने कहा कि शनिवार को नामांकन पत्रों की संविक्षा होगी। इसके लिए उम्मीदवार के साथ उनके प्रस्तावक, निर्वाचन अभिकर्ता व एक अन्य यानि कुल तीन व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उम्मीदवार के साथ निर्धारित सीमा से अधिक व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में प्रवेश ना कर पायें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थलों पर विज्ञापन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। सार्वजनिक स्थलों, चौराहों व सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स-बैनर अनुमन्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार निजी भवन स्वामियों की अनुमति से बैनर-पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना संबंधित रिटर्निंग आफिसर को देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर पर मुद्रक का नाम छपा होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ते, समस्त थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कराएं। किसी को भी बिना अनुमति के होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर नहीं लगाने दिए जाएंगे।
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शुक्रवार को उन्होंने कहा कि शनिवार को नामांकन पत्रों की संविक्षा होगी। इसके लिए उम्मीदवार के साथ उनके प्रस्तावक, निर्वाचन अभिकर्ता व एक अन्य यानि कुल तीन व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उम्मीदवार के साथ निर्धारित सीमा से अधिक व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में प्रवेश ना कर पायें।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थलों पर विज्ञापन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। सार्वजनिक स्थलों, चौराहों व सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स-बैनर अनुमन्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार निजी भवन स्वामियों की अनुमति से बैनर-पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना संबंधित रिटर्निंग आफिसर को देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर पर मुद्रक का नाम छपा होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ते, समस्त थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कराएं। किसी को भी बिना अनुमति के होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर नहीं लगाने दिए जाएंगे।
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