फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   एमएलसी साहब सिंह सैनी की पत्नी ने दिया तलाक याचिका का जवाब

एमएलसी साहब सिंह सैनी की पत्नी ने दिया तलाक याचिका का जवाब

Sat, 15 Jul 2017 12:39 AM IST
Updated Sat, 15 Jul 2017 12:39 AM IST
विज्ञापन
एमएलसी साहब सिंह सैनी की पत्नी ने दिया तलाक याचिका का जवाब
सहारनपुर। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सपा के एमएलसी साहब सिंह सैनी की पत्नी ने साहब सिंह सैनी की तलाक की याचिका का कोर्ट में जवाब दिया है। उन्होंने साहब सिंह सैनी के आरोपों को निराधार बताया और बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी करने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी और उनकी पत्नी के बीच सहारनपुर की फैमिली कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। साहब सिंह सैनी ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है। जिसका उन्होंने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उन पर कोर्ट में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट में साहब सिंह सैनी ने दूसरी शादी की बात से इंकार किया है, जबकि उन्होंने एमएलसी चुनाव में भरे फार्म तथा शपथ पत्र में अपनी पत्नी के विवरण में रीटा सैनी का नाम और उसकी संपत्ति का विवरण दिया है। जो गैर कानूनी है। जब रीटा सैनी उनकी पत्नी नहीं है तो एमएलसी के चुनाव फार्म में पत्नी के विवरण में रीटा सैनी का नाम और विवरण किस कानून और अधिकार से भरा है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि साहब सिंह द्वारा उन पर लगाए गए उनके परिजनों के साथ मारपीट के आरोप एवं खुद उन्हें छोड़कर चले जाने एवं अन्य आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। साहब सिंह सैनी ने धोखे से दूसरी शादी की है। कभी भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने तलाक याचिका के नोटिस का जवाब में शपथ-पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed