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लोक अदालत में निस्तारित हुए 74 हजार वाद

Sat, 11 Sep 2021 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Sep 2021 11:27 PM IST
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74 thousand cases settled in Lok Adalats
दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद विवाद लेकर पहुंचे लोग - फोटो : SAHARANPUR
सहारनपुर। दीवानी कचहरी सहित सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हुआ। इस दौरान 74 हजार से ज्यादा वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना अधिकरण संबंधी वादों का निस्तारण होने पर 1,57,15,000 रुपये की धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़ित पक्षकारों को दिलाई गई।
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शनिवार को कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) नरेंद्र कुमार, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद तिवारी एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सैनी ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलित करके किया। जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उददेश्य आम जनता को त्वरित न्याय दिलाना है। न्यायालय की प्रक्रिया लंबी और कठिन है। ऐसे में न्याय मिलने में देरी होती है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला जज के न्यायालय में सात, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के 95 वैवाहिक वाद, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 42 वाद निस्तारित किए। इसमें जिसमें 1,57,15,000 प्रतिकर राशि पीडित पक्षकारो को दिलवाई गई। स्थायी लोक अदालत के 5, अतिरिक्त जज परिवार न्यायाल्य के 42 वैवाहिक वाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में 4002 वादों का निस्तारण हुआ। इसके अलावा देवबंद में सिविल जज (एसडी) के यहां 466, अतिरिक्त सिविल जज ( जूडी ) के यहां 207, ग्राम न्यायालय बेहट में 427 वाद निस्तारित किए गए। वहीं, बैंक लोन संबंधी प्रीलिटेशन के 1497 वाद भी निस्तारण हुए। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 74000 से अधिक वादों का निस्तारण हुआ, जिसमें 14500 जिला न्यायालय सहारनपुर देवबन्द एवं बेहट के है।
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तीनों अपर जिलाधिकारी के यहां 234 वादों का निस्तारण
सहारनपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉक्टर अर्चना द्विवेदी की कोर्ट ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के 160 वाद निस्तारित हुए। अपर जिलाधिकारी न्यायिक की कोर्ट में 12 वादों का निस्तारण किया।

वहीं, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रजनीश कुमार मिश्र के न्यायालय में 49 वादों का निस्तारण हुआ, जिनमें 36 वाद गुंडा नियंत्रण अधिनियम के थे, जबकि स्टांप के 13 वादों में 614730 रुपये की धनराशि जमा कराई।
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