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अदालत ने एक आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Updated Tue, 20 Mar 2018 12:52 AM IST
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देवबंद (सहारनपुर)। करीब चार वर्ष पूर्व शुगर मिल कर्मचारी पर हत्या की नीयत से किए गए हमले के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास जबकि दो लोगों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों लोग जमानत पर चल रहे थे। अदालत का आदेश आते ही पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है।
दिवालहेड़ी गांव निवासी महावीर किसान सहकारी चीनी मिल नानौता में नौकरी करता है। विगत 14 अक्तूबर 2014 को वह शुगर मिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान नानौता के मोहल्ला शेखजादगान निवासी हैदर, मसूद और सद्दाम ने उस पर फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से वह गंभीर रुप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने महावीर के जैदपुरा निवासी रिश्तेदार सत्यपाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए तीनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके कुछ समय बाद तीनों लोग जमानत पर जेल से बाहर निकल गए थे। सोमवार को इसी मामले में अपर सत्र न्यायधीश डा. राकेश कुमार नैन ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त हैदर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि अभियुक्त मसूद व सद्दाम को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला आते ही पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया।
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दिवालहेड़ी गांव निवासी महावीर किसान सहकारी चीनी मिल नानौता में नौकरी करता है। विगत 14 अक्तूबर 2014 को वह शुगर मिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान नानौता के मोहल्ला शेखजादगान निवासी हैदर, मसूद और सद्दाम ने उस पर फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से वह गंभीर रुप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने महावीर के जैदपुरा निवासी रिश्तेदार सत्यपाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए तीनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके कुछ समय बाद तीनों लोग जमानत पर जेल से बाहर निकल गए थे। सोमवार को इसी मामले में अपर सत्र न्यायधीश डा. राकेश कुमार नैन ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त हैदर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि अभियुक्त मसूद व सद्दाम को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला आते ही पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया।
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