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डीएम ने मोनिका को किया प्रधान पद पर बहाल
Updated Tue, 19 Sep 2017 12:55 AM IST
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सहारनपुर। नकुड की ग्राम पंचायत शाहपुर मजबता से प्रधान पद से पदच्युत की गई की गई मोनिका देवी को कोर्ट ने बहाल कर दिया है। उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया है।
वर्ष 2015 में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में कोरी जाति की मोनिका देवी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर ग्राम शाहपुर मजबता से प्रधान पद के लिए नामांकन किया था। विरोधियों ने उनको अनुसूचित जाति का नहीं होने का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत प्रशासन से की थी। इसके बाद मोनिका देवी चुनाव में जीतकर प्रधान बनी गईं। मगर बार-बार उनकी शिकायत की जाती रही। इसके बाद जिला प्रशासन ने अपनी पड़ताल करने के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उन्हें प्रधान पद से पदच्युत कर दिया था। उनके स्थान पर मीनू को आगामी आदेशों तक प्रधान पद का चार्ज सौंपा गया था। जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ मोनिका देवी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मोनिका को बहाल करने के आदेश प्रशासन को दिए थे। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी पीके पांडे ने मोनिका को देवी को प्रधान पद पर बहाल कर दिया गया है। यानी ग्राम पंचायत शाहपुर मजबता की प्रधान वही हैं।
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वर्ष 2015 में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में कोरी जाति की मोनिका देवी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर ग्राम शाहपुर मजबता से प्रधान पद के लिए नामांकन किया था। विरोधियों ने उनको अनुसूचित जाति का नहीं होने का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत प्रशासन से की थी। इसके बाद मोनिका देवी चुनाव में जीतकर प्रधान बनी गईं। मगर बार-बार उनकी शिकायत की जाती रही। इसके बाद जिला प्रशासन ने अपनी पड़ताल करने के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उन्हें प्रधान पद से पदच्युत कर दिया था। उनके स्थान पर मीनू को आगामी आदेशों तक प्रधान पद का चार्ज सौंपा गया था। जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ मोनिका देवी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मोनिका को बहाल करने के आदेश प्रशासन को दिए थे। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी पीके पांडे ने मोनिका को देवी को प्रधान पद पर बहाल कर दिया गया है। यानी ग्राम पंचायत शाहपुर मजबता की प्रधान वही हैं।
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