{"_id":"5c097893bdec2241cd16c35f","slug":"61544124563-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुल निर्माण के दौरान मृतक श्रमिकों के परिजनों को मिलेंगे 16 लाख रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुल निर्माण के दौरान मृतक श्रमिकों के परिजनों को मिलेंगे 16 लाख रुपये
Updated Fri, 07 Dec 2018 12:59 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सहारनपुर। पुल खुमरान पर हुए हादसे में मारे गए दोनों श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए ठेकेदार से धनराशि का चेक जमा करा लिया गया है। साथ ही श्रम विभाग की ओर से 50-50 हजार रुपये भी दिए जाएंगे।
निर्माणाधीन पुल खुमरान पर लोहे के सरियों का जाल बांधते समय 27 नवंबर को जाल के नीचे दब जाने से संभल निवासी जयवीर (35 वर्ष) और रामकुमार (21 वर्ष) की मौत हो गई थी, जबकि एक श्रमिक बमलेश घायल हो गया था। इस मामले में पीडब्लूडी के सहायक अभियंता मोहित कुमार की ओर से निर्माण कंपनी जय दुर्गे नम: कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार जगदीप धामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। पुलिस ने 29 नवंबर को ही कंपनी के सुपरवाइजर शामली निवासी विकास को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि ठेकेदार को पुलिस नहीं पकड़ सकी।
परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए श्रम विभाग की ओर से ठेकेदार को नोटिस जारी किया गय। उप श्रमायुक्त आरए श्रीवास ने बताया कि ठेकेदार को नियमानुसार क्षतिपूर्ति जमा कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया। क्षतिपूर्ति जमा कराए जाने पर परिजनों की ओर से कर्मचारी पतिकर अधिनियम के तहत वाद दाखिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में ठेकेदार जगदीप धामा ने चार दिसंबर को श्रम विभाग के कार्यालय पर उपस्थित हुआ। ठेकेदार ने मृतक श्रमिक जयवीर और रामकुमार के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि 1610868 रुपये का चेक उप श्रमायुक्त कायार्रलय में जमा कराया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों से आवश्यक अभिलेख मंगाए गए हैं। साथ ही श्रम विभाग की ओर से 50-50 हजार रुपये भी दिए जाएंगे। परिवार चाहेगा तो मृतकों के बच्चों के नम एफडी करा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
निर्माणाधीन पुल खुमरान पर लोहे के सरियों का जाल बांधते समय 27 नवंबर को जाल के नीचे दब जाने से संभल निवासी जयवीर (35 वर्ष) और रामकुमार (21 वर्ष) की मौत हो गई थी, जबकि एक श्रमिक बमलेश घायल हो गया था। इस मामले में पीडब्लूडी के सहायक अभियंता मोहित कुमार की ओर से निर्माण कंपनी जय दुर्गे नम: कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार जगदीप धामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। पुलिस ने 29 नवंबर को ही कंपनी के सुपरवाइजर शामली निवासी विकास को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि ठेकेदार को पुलिस नहीं पकड़ सकी।
विज्ञापन
परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए श्रम विभाग की ओर से ठेकेदार को नोटिस जारी किया गय। उप श्रमायुक्त आरए श्रीवास ने बताया कि ठेकेदार को नियमानुसार क्षतिपूर्ति जमा कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया। क्षतिपूर्ति जमा कराए जाने पर परिजनों की ओर से कर्मचारी पतिकर अधिनियम के तहत वाद दाखिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में ठेकेदार जगदीप धामा ने चार दिसंबर को श्रम विभाग के कार्यालय पर उपस्थित हुआ। ठेकेदार ने मृतक श्रमिक जयवीर और रामकुमार के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि 1610868 रुपये का चेक उप श्रमायुक्त कायार्रलय में जमा कराया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों से आवश्यक अभिलेख मंगाए गए हैं। साथ ही श्रम विभाग की ओर से 50-50 हजार रुपये भी दिए जाएंगे। परिवार चाहेगा तो मृतकों के बच्चों के नम एफडी करा दी जाएगी।
विज्ञापन