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Saharanpur News: ब्याजमुक्त टैक्स जमा कराने के लिए 413 ने किया आवेदन
Sun, 30 Aug 2026 12:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:30 AM IST
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सहारनपुर। गृहकर, जलकर एवं सीवरकर में ब्याज से छूट पाने के लिए 413 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 47 भवन स्वामियों ने अपना बकाया टैक्स जमा कराते हुए ब्याज में छूट का लाभ ले भी लिया है। जोन-2 में वार्ड 23 किशनपुरा के 40 भवनों द्वारा शनिवार को 2,23,880 रुपये जमा कराए गए।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश पर 15 अगस्त से शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना का भवन स्वामी लाभ उठाकर ब्याज से मुक्ति पास सकते हैं। नगर आयुक्त के निर्देश पर राजस्व टीमें घर-घर जाकर लोगों को बकाया टैक्स जमा कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए अभी तक 413 भवन स्वामियों ने आवेदन किया है।
प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभी तक कुल 47 भवन स्वामियों ने अपना बकाया जमा कराते हुए ब्याज की छूट का लाभ उठाया है। उन्होंने बकायेदारों से योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि 15 अगस्त से शुरू की गई यह योजना 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन 14 नवंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे। कर अधीक्षक ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के टैक्स में 20 फीसदी की छूट भी चल रही है, जो 30 सितंबर तक रहेगी।
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कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश पर 15 अगस्त से शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना का भवन स्वामी लाभ उठाकर ब्याज से मुक्ति पास सकते हैं। नगर आयुक्त के निर्देश पर राजस्व टीमें घर-घर जाकर लोगों को बकाया टैक्स जमा कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए अभी तक 413 भवन स्वामियों ने आवेदन किया है।
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प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभी तक कुल 47 भवन स्वामियों ने अपना बकाया जमा कराते हुए ब्याज की छूट का लाभ उठाया है। उन्होंने बकायेदारों से योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि 15 अगस्त से शुरू की गई यह योजना 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन 14 नवंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे। कर अधीक्षक ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के टैक्स में 20 फीसदी की छूट भी चल रही है, जो 30 सितंबर तक रहेगी।
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