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अवैध खनन अमित जैन मामला
Updated Sun, 28 Jan 2018 11:28 PM IST
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सहारनपुर। अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने अमित जैन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन रिकवरी और कुर्की आदि में उनको कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है।
जिला प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर कई पट्टेदारों की 240 करोड़ रुपये की आरसी जारी की थी। उनके खिलाफ यह आरसी करीब 15 करोड़ रुपये की थी। वसूली को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए। वसूली नहीं होने पर तहसील प्रशासन ने बकाएदार पट्टाधारकों की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। तहसील की कार्रवाई के खिलाफ एक पट्टाधारक अमित जैन उच्च न्यायालय गए। जिसमें न्यायाधीश तरुण अग्रवाल और सुमित्रा दयाल सिंह ने अमित जैन की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी। बता दें कि प्रशासन ने उनकी कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी के लिए 2 फरवरी की तारीख लगा रखी है।
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जिला प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर कई पट्टेदारों की 240 करोड़ रुपये की आरसी जारी की थी। उनके खिलाफ यह आरसी करीब 15 करोड़ रुपये की थी। वसूली को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए। वसूली नहीं होने पर तहसील प्रशासन ने बकाएदार पट्टाधारकों की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। तहसील की कार्रवाई के खिलाफ एक पट्टाधारक अमित जैन उच्च न्यायालय गए। जिसमें न्यायाधीश तरुण अग्रवाल और सुमित्रा दयाल सिंह ने अमित जैन की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी। बता दें कि प्रशासन ने उनकी कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी के लिए 2 फरवरी की तारीख लगा रखी है।