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सूचना न देने पर सीएमओ पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
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-एक व्यक्ति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवांरका पर सुविधाओं की मांगी थी सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जन सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचनाएं समय से उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अपील पर सुनवाई के बाद सीएमओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसकी वसूली उनके वेतन से किए जाने के आदेश पारित किए हैं।
कैलाशपुर निवासी हमीदुल्ला उर्फ नन्हे खान ने सूचना का अधिकार के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवांरका में सुविधाओं की सूचना पाने के लिए आवेदन किया था। निर्धारित अवधि में सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सीएमओ को दोषी माना। उन्होंने 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया। 12 अक्तूबर 2019 से लेकर 10 अक्तूबर 2022 के बीच पदस्थ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के वेतन से नियमानुसार वसूली की जाए। उधर, सीएमओ ने बताया कि ऐसा आदेश अभी उनकी जानकारी में नहीं है।
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सहारनपुर। जन सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचनाएं समय से उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अपील पर सुनवाई के बाद सीएमओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसकी वसूली उनके वेतन से किए जाने के आदेश पारित किए हैं।
कैलाशपुर निवासी हमीदुल्ला उर्फ नन्हे खान ने सूचना का अधिकार के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवांरका में सुविधाओं की सूचना पाने के लिए आवेदन किया था। निर्धारित अवधि में सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सीएमओ को दोषी माना। उन्होंने 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया। 12 अक्तूबर 2019 से लेकर 10 अक्तूबर 2022 के बीच पदस्थ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के वेतन से नियमानुसार वसूली की जाए। उधर, सीएमओ ने बताया कि ऐसा आदेश अभी उनकी जानकारी में नहीं है।
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