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दोबारा मतगणना को डाली गई याचिका एसडीएम कोर्ट ने खारिज की
Updated Tue, 08 May 2018 12:13 AM IST
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दोबारा मतगणना के लिए दायर याचिका खारिज
देवबंद (सहारनपुर)। खटौली ग्राम पंचायत के चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा मतगणना के लिए डाली गई याचिका एसडीएम कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। इससे उपविजेता गुट को झटका लगा है। अब एसडीएम की अदालत जल्द ही इस केस में फैसला सुना सकती है।
नागल के गांव खटौली गांव निवासी तहसीन ने वर्ष 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए एसडीएम कोर्ट में दोबारा मतगणना के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले में अदालत में उपविजेता एवं विजेता गुट की ओर से कई लोगों के बयान दर्ज हुए थे। सोमवार को एसडीएम रामविलास यादव ने मामले में सुनवाई करते हुए उपविजेता तहसीन की याचिका आधारहीन मानते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत का आदेश आते ही जहां वर्तमान ग्राम प्रधान जमील अहमद के समर्थकों में खुशी देखने को मिली वहीं, उपविजेता पक्ष के लोगों को झटका लगा है। एसडीएम ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में आगे का फैसला सुना दिया जाएगा।
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देवबंद (सहारनपुर)। खटौली ग्राम पंचायत के चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा मतगणना के लिए डाली गई याचिका एसडीएम कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। इससे उपविजेता गुट को झटका लगा है। अब एसडीएम की अदालत जल्द ही इस केस में फैसला सुना सकती है।
नागल के गांव खटौली गांव निवासी तहसीन ने वर्ष 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए एसडीएम कोर्ट में दोबारा मतगणना के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले में अदालत में उपविजेता एवं विजेता गुट की ओर से कई लोगों के बयान दर्ज हुए थे। सोमवार को एसडीएम रामविलास यादव ने मामले में सुनवाई करते हुए उपविजेता तहसीन की याचिका आधारहीन मानते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत का आदेश आते ही जहां वर्तमान ग्राम प्रधान जमील अहमद के समर्थकों में खुशी देखने को मिली वहीं, उपविजेता पक्ष के लोगों को झटका लगा है। एसडीएम ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में आगे का फैसला सुना दिया जाएगा।
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