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फर्म बंद करने पर जीएसटीआर 10 भरना जरूरी

Tue, 15 Jan 2019 12:29 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Jan 2019 12:29 AM IST
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फर्म बंद करने पर जीएसटीआर 10 भरना जरूरी
सहारनपुर। आयकर कार्यालय के सभाकक्ष में सहारनपुर टैक्स बार की तरफ से विधिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटीआर 10 और जीएसटी में अब तक हुए संशोधनों को लेकर चर्चा की गई।
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गोष्ठी का आरंभ सहारनपुर टैक्स बार के संरक्षक जसबीर सिंह अरोड़ा ने किया। मुख्य वक्ता राजीव खुराना ने जीएसटी लगने के बाद वर्तमान तक हुए संशोधनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह कुछ संशोधन किए गए, जो एक अप्रैल से लागू होंगे। इसके बाद अब्दुल रहमान ने बताया कि जिस व्यापारी को अपनी फर्म बंद करनी है, तो उसके लिए जीएसटीआर 10 भरना जरूरी है। साथ ही इसमें व्यापारी को अपनी फर्म का स्टॉक का विवरण देना भी आवश्यक है। व्यापारी को पहले तो अपने पंजीयन समाप्त कराने की सूचना ऑनलाइन डालनी है, तब कर निर्धारण अधिकारी उस आवेदन को स्वीकृत करता है। इसके बाद जीएसटीआर 10 पोर्टल पर वह दिखाई देगा। इस तरह फर्म बंद करने के पश्चात तीन माह के भीतर व्यापारी को जीएसटीआर 10 भरनी आवश्यक है। गोष्ठी की अध्यक्षता टैक्स बार के अध्यक्ष शिशिर वत्स और संचालन विधिक सेल के को-चेयरमैन अब्दुल रहमान तथा मनीष गांधी ने किया। इस दौरान अटल बिहारी शर्मा, पीयूष कुमार, राजेश वाधवा, जसविंद्र सिंह अरोडा, रमणीक सिंह सचदेवा, मनोज गोयल, विकास शर्मा, धर्मेंद्र गहलौत, हरिओम, मैनपाल सिंह चौहान, श्रवण कुमार, अनुज वर्मा, हरीश अग्रवाल, मो. सलमान, प्रवीण कुमार, संजय प्रभाकर, शुभम कालरा, विकास निर्वाण, विपुल जैन, विनोद कुमार शर्मा, अश्वनी कुमार, प्रियांक शर्मा, मो. खालिद, मो. याहिया आदि मौजूद रहे।
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