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पुलिस पर हमला करने के मामले में चार लोगों को सात वर्ष की सजा
Updated Sat, 01 Dec 2018 12:09 AM IST
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देवबंद (सहारनपुर)। पुलिस टीम पर फायरिंग करने के तीन वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को सात वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा की सजा भी सुनाई गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 8 सितंबर 2015 को ग्राम जौला-सिडकी मार्ग पर स्थित नंदपुर चौराहे के पास चार लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जिसमें पुुलिसकर्मी बाल बाल बचे थे। इस मामले में पुलिस की ओर से नागल थाने में खेड़ा मुगल गांव निवासी रविंद्र पुत्र चंद्रपाल, राजेंद्र पुत्र पृथ्वी सिंह, रविंद्र पुत्र रामचंद्र व आनंद पुत्र लीलू के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की तीन मोटर साइकिल, 15 हजार रुपये की नगदी व 500 ग्राम चांदी के जेवर समेत घटना में प्रयुक्त तमंचा व चाकू बरामद किया था। देवीदयाल शर्मा ने बताया शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने मामले में सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी कहा कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 8 सितंबर 2015 को ग्राम जौला-सिडकी मार्ग पर स्थित नंदपुर चौराहे के पास चार लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जिसमें पुुलिसकर्मी बाल बाल बचे थे। इस मामले में पुलिस की ओर से नागल थाने में खेड़ा मुगल गांव निवासी रविंद्र पुत्र चंद्रपाल, राजेंद्र पुत्र पृथ्वी सिंह, रविंद्र पुत्र रामचंद्र व आनंद पुत्र लीलू के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की तीन मोटर साइकिल, 15 हजार रुपये की नगदी व 500 ग्राम चांदी के जेवर समेत घटना में प्रयुक्त तमंचा व चाकू बरामद किया था। देवीदयाल शर्मा ने बताया शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने मामले में सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी कहा कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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