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मतदाताओं को मतदान दिवस की तिथि बताई जाए : डीएम
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सहारनपुर। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभाकक्ष में मतदान दिवस की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। उसमें ईवीएम, वीवी पैट की तैयारी, रेंडमाइजेशन की तैयारी, वाहन व्यवस्था, वीडियोग्राफी की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था, पोलिंग पार्टी रवाना होने की तैयारी तथा स्वीप योजना आदि बिन्दुओं पर समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों को अपने-अपने पटल से संबंधित कार्यों को आयोग के निर्देशानुसार समय से पूर्ण कराना है। चुनाव के दौरान नामांकन और मतदान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता, नए निवास की मतदाता सूची पर पंजीकरण के समय पुराने निवास के मतदाता सूची से अपना नाम हटवाएं। उन्होंने बताया कि पैसा शराब या अन्य प्रलोभन का वितरण एक अपराध है। ऐसा करने पर जुर्माना या सजा हो सकती है।
उन्होंने कहा कि सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करेंगे कि मतदाताओं को मतदान के दिन अपना मत डालने मे कोई व्यवधान न होने पाए। मतदान केंद्र क्षेत्र के अन्तर्गत संवेदनशीलता के आधार पर चिह्नित किए जाएं। ताकि वहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदान दिवस की तिथि बताई जाए।
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उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों के गुणवत्ता पूर्वक त्वरित निस्तारण हेतु नगर निगम/सहारनपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरपालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अपने से संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों का निस्तारण कराएंगे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसबी सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार, नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट पंकज कुमार वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
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जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों को अपने-अपने पटल से संबंधित कार्यों को आयोग के निर्देशानुसार समय से पूर्ण कराना है। चुनाव के दौरान नामांकन और मतदान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता, नए निवास की मतदाता सूची पर पंजीकरण के समय पुराने निवास के मतदाता सूची से अपना नाम हटवाएं। उन्होंने बताया कि पैसा शराब या अन्य प्रलोभन का वितरण एक अपराध है। ऐसा करने पर जुर्माना या सजा हो सकती है।
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उन्होंने कहा कि सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करेंगे कि मतदाताओं को मतदान के दिन अपना मत डालने मे कोई व्यवधान न होने पाए। मतदान केंद्र क्षेत्र के अन्तर्गत संवेदनशीलता के आधार पर चिह्नित किए जाएं। ताकि वहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदान दिवस की तिथि बताई जाए।
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उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों के गुणवत्ता पूर्वक त्वरित निस्तारण हेतु नगर निगम/सहारनपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरपालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अपने से संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों का निस्तारण कराएंगे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसबी सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार, नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट पंकज कुमार वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।