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बिना अनुमति के नहीं चलेगा कोई वाहन: जिला निर्वाचन अधिकारी

Wed, 29 Nov 2017 12:42 AM IST
Updated Wed, 29 Nov 2017 12:42 AM IST
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बिना अनुमति के  नहीं चलेगा कोई वाहन: जिला निर्वाचन अधिकारी
बिना अनुमति के नहीं चलेगा कोई वाहन: जिला निर्वाचन अधिकारी
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पीके पाण्डेय ने कहा कि मतदान के दिन कोई भी उम्मीदवार बिना अनुमति के वाहन नहीं चला सकेंगे। बिना अनुमति वाहन चलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मतदान स्थलों पर धूम्रपान निषेध किए जाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने के लिए आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मतदान के दिन बिना अनुमति के चलने वालों वाहनों को सीज कर कार्रवाई की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को अपने अनुमति पत्र वाहन की विण्ड स्क्रीन पर लगाना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी मतदान स्थलों को ध्रूमपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। मतदान स्थल पर यदि कोई व्यक्ति ध्रूमपान करता पाया गया तो उस व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाएगा।


पहचान पत्र ना हो तो इन विकल्पों का कर सकते है प्रयोग

सहारनपुर।जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पीके पाण्डेय ने कहा जिन मतदाताओं के पास पहचान पत्र नहीं होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 14 विकल्पों में किसी एक को साथ लेकर मतदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के पास पहचान पत्र नहीं होगा वो मतदान के समय अपने साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, संसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों, को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र तथा राशन कार्ड को साथ लेकर मतदान किया जा सकता है।
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