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विधिक साक्षरता शिविर में दी कानून की जानकारी
Updated Mon, 12 Feb 2018 11:57 PM IST
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सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बलियाखेड़ी विकास खंड में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने लोगों को छोटे-छोटे कानूनों की जानकारी दी। जिससे लोग अपनी समस्याओं का निस्तारण करने में स्वयं आगे बढ़ सकें।
शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार सिंह ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे कानूनों की जानकारी देना है, जिससे आम नागरिक को कानून की जानकारी प्राप्त हो सके और वह कानून की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निस्तारण कर सकें। उन्होंने लोक अदालत एवं नि:शुल्क कानूनी सहायता के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने ई कोर्ट प्रोजेक्ट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वादकारी घर बैठे अपने मुकदमे की तारीख ले सकता है। उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी योजना सरल पेटी स्कीम के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे चालानों में जो अर्थदंड की राशि आरोपित की जाती है, उस राशि को स्टेट बैंक आफ इंडिया में अर्थदंड की राशि जमा कराकर चालान समाप्त किया जा सकता है।
शिविर में पीएनबी ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्राम माटकी झरौली के डायरेक्टर संदीप गोयल ने रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बताया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को स्वरोजगार के लिए बैंक की ओर से लोन दिए जाने के बारे में भी जानकारी दी।
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शिविर राजबल सिंह एडवोकेट, मोहम्मद रजा, अमित कुमार चौबे, परितोष शर्मा, सुशील कुमार ने भी लोगों को जानकारी दी। खंड विकास अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी राजकुमार गुप्ता ने किया।
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शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार सिंह ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे कानूनों की जानकारी देना है, जिससे आम नागरिक को कानून की जानकारी प्राप्त हो सके और वह कानून की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निस्तारण कर सकें। उन्होंने लोक अदालत एवं नि:शुल्क कानूनी सहायता के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने ई कोर्ट प्रोजेक्ट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वादकारी घर बैठे अपने मुकदमे की तारीख ले सकता है। उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी योजना सरल पेटी स्कीम के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे चालानों में जो अर्थदंड की राशि आरोपित की जाती है, उस राशि को स्टेट बैंक आफ इंडिया में अर्थदंड की राशि जमा कराकर चालान समाप्त किया जा सकता है।
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शिविर में पीएनबी ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्राम माटकी झरौली के डायरेक्टर संदीप गोयल ने रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बताया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को स्वरोजगार के लिए बैंक की ओर से लोन दिए जाने के बारे में भी जानकारी दी।
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शिविर राजबल सिंह एडवोकेट, मोहम्मद रजा, अमित कुमार चौबे, परितोष शर्मा, सुशील कुमार ने भी लोगों को जानकारी दी। खंड विकास अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी राजकुमार गुप्ता ने किया।