{"_id":"5c13fdf4bdec22554911d11e","slug":"11544814068-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास
Updated Sat, 15 Dec 2018 12:31 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सहारनपुर। नानौता के ग्राम भावसी रायपुर में खेत की डोल को लेकर जानलेवा हमला कर पिता-पुत्र को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में तीन लोगों को जिला न्यायाधीश द्वारा पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।
ग्राम भावसी रायपुर में 23 मई 2012 को खेत की डोल काटने का विरोध करने पर सुमित और उसके पिता सूर्य कुमार का पड़ोसी खेत मालिक नेत्रपाल पक्ष से विवाद हो गया था। शासकीय अधिवक्ता धर्मवीर पुंडीर ने बताया कि नेत्रपाल और उसके पुत्र सुरेश एवं बबलू ने फावड़े, बलकटी और लाठियों से मारपीट कर सुमित एवं उसके पिता सूर्य कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया था। घटना की रिपोर्ट सुमित ने नानौता थाने में दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद नेत्रपाल, बबलू एवं सुरेश के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया गया।
मामला जिला न्यायाधीश की अदालत में चला। जिला न्यायाधीश राजीव शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर नेत्रपाल, बबलू और सुरेश को दोषी माना। तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
ग्राम भावसी रायपुर में 23 मई 2012 को खेत की डोल काटने का विरोध करने पर सुमित और उसके पिता सूर्य कुमार का पड़ोसी खेत मालिक नेत्रपाल पक्ष से विवाद हो गया था। शासकीय अधिवक्ता धर्मवीर पुंडीर ने बताया कि नेत्रपाल और उसके पुत्र सुरेश एवं बबलू ने फावड़े, बलकटी और लाठियों से मारपीट कर सुमित एवं उसके पिता सूर्य कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया था। घटना की रिपोर्ट सुमित ने नानौता थाने में दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद नेत्रपाल, बबलू एवं सुरेश के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया गया।
विज्ञापन
मामला जिला न्यायाधीश की अदालत में चला। जिला न्यायाधीश राजीव शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर नेत्रपाल, बबलू और सुरेश को दोषी माना। तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन