{"_id":"5ad8df614f1c1ba6018b587e","slug":"11524162401-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
Updated Fri, 20 Apr 2018 12:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम लाखनौर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें लोगों को कानूनों के बारे में जानकारी दी गई।
जिला जज सुशीला सिंह के निर्देशानुसार ग्राम लाखनौर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार सिंह ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराना है। जिससे आम नागरिक को कानून के तहत कार्य कर सकें और लाभ उठा सकें। उन्होंने 22 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपना मामला सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकता है। उन्होंने मध्यस्थता केंद्र एवं फैमिली वेलफेयर कमेटी के विषय में भी बताया। शिविर में अनुभव भारद्वाज एडवोकेट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, जगनीत सिंह छाबड़ा एडवोकेट ने पासपोर्ट एवं अर्पित शर्मा एडवोकेट ने विधिक सेवा तथा भरण पोषण अधिनियम में आवश्यक जानकारी दी। अशोक कुमार वालिया ने विधिक साक्षरता शिविर में सामान्य जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई। लोकेंद्र सिंह ने कहा कि शिविर ग्राम वासियों को लाभ होगा। कार्यक्रम का संचालन मुख्य कार्यकारी राजकुमार गुप्ता ने किया।
विज्ञापन
जिला जज सुशीला सिंह के निर्देशानुसार ग्राम लाखनौर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार सिंह ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराना है। जिससे आम नागरिक को कानून के तहत कार्य कर सकें और लाभ उठा सकें। उन्होंने 22 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपना मामला सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकता है। उन्होंने मध्यस्थता केंद्र एवं फैमिली वेलफेयर कमेटी के विषय में भी बताया। शिविर में अनुभव भारद्वाज एडवोकेट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, जगनीत सिंह छाबड़ा एडवोकेट ने पासपोर्ट एवं अर्पित शर्मा एडवोकेट ने विधिक सेवा तथा भरण पोषण अधिनियम में आवश्यक जानकारी दी। अशोक कुमार वालिया ने विधिक साक्षरता शिविर में सामान्य जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई। लोकेंद्र सिंह ने कहा कि शिविर ग्राम वासियों को लाभ होगा। कार्यक्रम का संचालन मुख्य कार्यकारी राजकुमार गुप्ता ने किया।
विज्ञापन