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हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास
Updated Sat, 07 Apr 2018 12:32 AM IST
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हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास
सहारनपुर। चार साल पूर्व नदीम कालोनी में मो. आसिफ की हत्या के मामले में कोर्ट ने नदीम कालोनी के ही जब्बार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कालोनी निवासी मोहम्मद आसिफ पर 15 दिसंबर 2013 को रंजिश के चलते चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया था। उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। उसकी पुत्री कुतुबशेर निवासी हुस्ना ने जब्बार समेत तीन लोगों पर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह पुंडीर ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद जब्बार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश सिंघल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सहारनपुर। चार साल पूर्व नदीम कालोनी में मो. आसिफ की हत्या के मामले में कोर्ट ने नदीम कालोनी के ही जब्बार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कालोनी निवासी मोहम्मद आसिफ पर 15 दिसंबर 2013 को रंजिश के चलते चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया था। उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। उसकी पुत्री कुतुबशेर निवासी हुस्ना ने जब्बार समेत तीन लोगों पर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह पुंडीर ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद जब्बार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश सिंघल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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