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आदेश की अवहेलना पर कोर्ट ने सदर कोतवाली प्रभारी को किया तलब

Thu, 10 May 2018 12:40 AM IST
Updated Thu, 10 May 2018 12:40 AM IST
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आदेश की अवहेलना पर कोर्ट ने सदर कोतवाली प्रभारी को किया तलब
सहारनपुर। न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) में दर्ज मुकदमे में बार-बार प्रगति रिपोर्ट के आदेश दिए जाने के बावजूद प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किए जाने के मामले में सदर कोतवाली प्रभारी को कोर्ट ने 11 मई को तलब किया है।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एक मामले में राजेंद्र सिंह बनाम अशोक कुमार आदि को लेकर राजेंद्र सिंह ने कोर्ट में अपील दायर की थी। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाक्टर दीनानाथ ने 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने दो बार उपस्थित होकर प्रगति रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए। आरोप है कि एक बार भी सदर कोतवाली प्रभारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने सदर कोतवाली को नोटिस भेजकर सदर कोतवाली प्रभारी के खिलाफ धारा 349 सीआरपीसी के तहत कारावास का दंड दिए जाने के लिए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 मई को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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