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Rampur News: क्वालिटी बार मामले में गवाह नहीं पहुंचा, अब पांच अक्तूबर को सुनवाई
Wed, 23 Sep 2026 12:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:36 AM IST
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रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज क्वालिटी बार कब्जाने के मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई अब पांच अक्तूबर को होगी। क्वालिटी बार संचालक गगन अरोड़ा की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस ने 2022 में क्वालिटी बार कब्जाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह गगन अरोड़ा कोर्ट नहीं पहुंचे। इस कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। संवाद
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किशोरी के अपहरण में उत्तराखंड के युवक को तीन साल की सजा
बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने उत्तराखंड के युवक को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
रामपुर। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने उत्तराखंड के युवक को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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बिलासपुर कोतवाली में 2021 में एक व्यक्ति ने उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर के नानकमत्ता की बंगाली कॉलोनी निवासी भोमबाला के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भोमबाला को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद
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मंगलवार को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह गगन अरोड़ा कोर्ट नहीं पहुंचे। इस कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। संवाद
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किशोरी के अपहरण में उत्तराखंड के युवक को तीन साल की सजा
बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने उत्तराखंड के युवक को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
रामपुर। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने उत्तराखंड के युवक को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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बिलासपुर कोतवाली में 2021 में एक व्यक्ति ने उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर के नानकमत्ता की बंगाली कॉलोनी निवासी भोमबाला के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भोमबाला को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद