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Rampur News: छात्रा से छेड़खानी के आरोप में आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 18 May 2023 01:39 AM IST
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three years jail to accused of misbehave with student
रामपुर। केमरी थान क्षेत्र में साल भर पहले स्कूली छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। छेड़खानी की वारदात केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी एक ग्रामीण की कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गांव के युवक ने स्कूल जाते समय छेड़खानी की। 25 मार्च 22 को छात्रा खेत पर जा रही थी। इस बीच युवक ने उसके साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर धमकाया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी वीरेंद्र उर्फ छोटे को तीन साल की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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